सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र का फैसला, इस साल पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगी NEET SS

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार नीट एसएस (सुपर स्पेशियलिटी) परीक्षा मौजूदा अकादमिक वर्ष में पुराने पैटर्न पर कराने के लिए राजी हो गई है। सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत में कहा कि इस वर्ष नीट एसएस परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगी, लेकिन अगले वर्ष (2022-23) से यह नए एग्जाम पैटर्न पर कराई जाएगी।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमू्र्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने सरकारी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एश्वर्या भाटी की दलीलों को रिकॉर्ड में रखा और विद्यार्थियों की लंबित याचिकाओं का निपटारा किया। केंद्र सरकार ने पुराने पैटर्न से परीक्षा के आयोजन के लिए दो माह का समय मांगा है।

बता दें कि नीट एसएस 2021 पैटर्न में परीक्षा से 11 घंटे पहले लाए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट में ये बातें कही। कोर्ट को जानकारी दी गई कि संशोधित पैटर्न को अगले साल से ही लागू करने का काम किया जाएगा।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट-एसएस 2021 मौजूदा पैटर्न के अनुसार आयोजित किया जाएगा। संशोधित पैटर्न केवल शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से प्रभावी होगा। गौरतलब है कि केंद्र ने जनवरी 2022 तक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया था। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वह नए परीक्षा पैटर्न को लागू कर दस व 11 जनवरी, 2022 को परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को परीक्षा से कुछ समय पहले पैटर्न में बदलाव करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट फैसले को स्थगित करने का आदेश दिया।

परीक्षा 13 और 14 नवंबर, 2021 को आयोजित की जानी थी। छात्रों को नए पाठ्यक्रम पैटर्न के आदी होने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए केंद्र ने परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया था। नीट एसएस परीक्षा पैटर्न में किए गए अंतिम समय में किए गए बदलाव के खिलाफ 41 पीजी छात्रों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में केंद्र द्वारा एक हलफनामा दायर करने का काम किया गया।

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