आरयू वेब टीम। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विरोध कर मस्जिद कमेटी ने देश की सबसे बड़ी आदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआइ के ‘विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ पर 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करे।
वहीं मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआइ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि क्या एएसआइ परिसर में खुदाई कर रही है? वहीं शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि आखिर अभी एएसआइ कर क्या रही है और वहां क्या चल रहा है तो इस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई है, फिलहाल इसकी सिर्फ मैपिंग की गई है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि एक हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी।
यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी परिसर का होगा ASI सर्वे, चार अगस्त तक देनी होगी रिपोर्ट
बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में कहा कि शुक्रवार को एएसआइ सर्वे का आदेश दिया गया, लेकिन हमें अपील करने का मौका तक नहीं दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि आज सुबह सात बजे से सर्वे शुरू हुआ है। हमें दो दिनों का वक्त दिया जाए, जिससे हम एएसआइ के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें।
गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर आज सुबह सात बजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया था। इस सर्वे से टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है।