ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ASI सर्वे कराने पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आरयू ब्यूरो, वाराणसी/प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआइ सर्वे कराने के जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। वाराणसी स्थित स्वयं-भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन विवाद पर हाई कोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई प्रक्रिया को भी स्थगित करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने दिया है।

इस मामले में वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने पिछले दिनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआइ) सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस चर्चित मामले में हाई कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त 2021 को फैसला रिजर्व कर लिया था।

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अर्जी में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए।

सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की थी मांग

कोर्ट में दायर याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। स्वयंभू भगवान विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर 31 अगस्त को सुनवाई की गई थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई है। याचिका में सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी कोर्ट के एएसआइ जांच के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।

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