सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्तरां गिराने पर लगायी रोक, चलाया जा रहा था बुलडोजर

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। सोनाली फोगाट मौत मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा के ‘रेस्टोरेंट कर्लीज’ को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में कर्लीज रेस्तरां को गिराने पर रोक लगायी है। दरअसल इसी रेस्तरां में भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था, जिसके बाद रेस्तरां में उनकी भी मौत हुई थी।

जीसीजेडएमए ने दिया था रेस्तरां को ध्वस्त करने का आदेश

जारी किया कि जीसीजेडएमए ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि कर्लीज रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है। इस आदेश के खिलाफ कर्लीज रेस्तरां के मालिक ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी जिसे एनजीटी ने छह सितंबर 2022 को खारिज कर दिया और इस रेस्तरां को गिराने का रास्ता साफ हो गया। आज सुबह से ही कार्रवाई करते हुए इस क्लब को ढहाया जाने लगा।

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22 अगस्त को एमडीएमए ड्रग्स का दिया गया ओवरडोज जानकारी के अनुसार भाजपा नेता सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच के दौरान पता चला कि 22 अगस्त को वह पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के साथ कर्लीज रेस्तरां पहुंची थीं। दर्ज आरोप के अनुसार सुधीर सांगवान और सुखविन्दर ने सोनाली को एमडीएमए ड्रग्स का ओवरडोज दिया। सोनाली की तबियत खराब होने पर उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां सोनाली ने दम तोड़ दिया।

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