आरयू वेब टीम। कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुधवार को कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के योगी सरकार के फैसले का स्वत: संज्ञान लिया।
बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उतराखंड सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस नरीमन ने एसजी तुषार मेहता से एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हमने कुछ परेशान करने वाला पढ़ा कि यूपी राज्य ने कांवड़ यात्रा को जारी रखना चुना है, जबकि उत्तराखंड राज्य ने अपने अनुभव के साथ कहा है कि कोई यात्रा नहीं होगी।
हम जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों का क्या स्टैंड है। भारत के नागरिक पूरी तरह से हैरान हैं। वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है और वहीं प्रधानमंत्री से देश में कोविड की तीसरी लहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा-सा भी समझौता नहीं कर सकते। हम केंद्र, यूपी राज्य और उत्तराखंड राज्य को नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा 25 जुलाई से निकलने वाली है, हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द जवाब दाखिल करें ताकि मामले की शुक्रवार को सुनवाई हो सके।
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बता दें, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने कल महामारी के जोखिम का हवाला देते हुए कांवड़ यात्रा को बंद करने का फैसला किया। हालांकि, उत्तर प्रदेश ने कुछ प्रतिबंधों के साथ तीर्थ यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है।