आरयू वेब टीम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। दरअसल गुजरात के कोर्ट द्वारा ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी।
उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अगस्त को राहुल गांधी की ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी। कांग्रेस नेता को मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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गौरतलब है कि भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।