आरयू ब्यूरो,लखनऊ। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज थीं। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी हैं। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया है। यूपी की योगी सरकार को दो दिन के अंदर निकाय चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत मिली है। दरअसल यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर सोमवार को फैसला सुनाया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी अप्रैल माह में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है।
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गौरतलब है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था। जिसके बाद सात मार्च 2023 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। ध्यान रहे कि इससे पूर्व उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक रिपोर्ट सौंपी थी। इस प्रतिवेदन को रिपोर्ट में पेश करने के लिए 1995 को हुए निकाय चुनावों को आधार बनाया गया था। 20 से 27 प्रतिशत की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की थी।