सुप्रीम कोट ने अगले आदेश तक यूपी निकाय चुनाव पर लगाई रोक

यूपी निकाय चुनाव

आरयू वेब टीम। योगी सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। जिसमें निकाय चुनाव जल्द कराने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब तीन हफ्ते बाद फिर से इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं यूपी सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे देगा। जिन निकायों के कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां चुने हुए निकाय की बजाय तीन सदस्यों की प्रशासनिक कमिटी काम कर सकती है।

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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि- नगर निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूं! सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है।

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