सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत के बाद जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा

लखीमपुर हत्या़कांड
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। लखीमपुर हत्‍याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। खीरी जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने मीडिया को बताया कि आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। हमें सत्र अदालत से रिहाई का आदेश मिल गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उसे 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे। आशीष मिश्रा को राहत तो मिली है, लेकिन वह जमानत की अवधि के दौरान कोर्ट की निगरानी में रहेगा।

यह भी पढ़ें- लखीमपुर हत्‍याकांड में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फैसला रखा सुरक्षित

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि बैलेंस यानी कानून और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया यह फैसला लिया गया है। आशीष कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताता रहेगा, ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके साथ ही उसे अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।

यह भी पढ़ें- लखीमपुर हत्याकांड के आरोपित आशीष मिश्रा को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत