आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उन्नाव गैंगरेप मामले से संबंधित सुनवाई शनिवार को लखनऊ की सीबीआइ कोर्ट में हुई। यह सुनवाई सीबीआइ की ओर से दायर उस अर्जी पर हुई, जिसमें उसने आरोपित ट्रक चालक आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन को रिमांड पर लेने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआइ की मांग मानते हुए आरोपित ट्रक चालक और क्लीनर की तीन दिन की रिमांड सीबीआइ को दे दी है।
दरअसल, सीबीआइ की ओर से लोक अभियोजक रामबाबू कन्नौजिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर रेप केस के आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सेंगर, वीरेंद्र उर्फ बउवा, विनीत मिश्रा, शैलेंद्र से पूछताछ करने के लिए उनकी रिमांड मांगी थी, जिस पर आज फैसला लिया गया। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रक चालक आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास को अदालत में पेश किया गया।
पीड़िता से मिलने केजीएमयू पहुंची सीबीआइ
वहीं उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के जानलेवा एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम शनिवार को लखनऊ के ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां पीड़िता और उसके वकील भर्ती है। सीबीआइ ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज और अन्य के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आपाराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवारवालों से मिलने के लिए सीबीआइ की टीम आई है।
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जेल में कुलदीप से पूछताछ
उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआइ टीम अब आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने पहुंची है। सीबीआइ टीम सीतापुर की जेल में विधायक से पूछताछ की। इस मामले की जांच के लिए सीबीआइ ने एक अलग टीम तैयार की है।
यहां बता दें कि रायबरेली में 28 जुलाई को संदिग्ध सड़क हादसा हुआ था। इसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता व उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े सभी केसों को दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। हादसे का केस जांच पूरी होने के बाद ट्रांसफर किया जाएगा। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के भी निर्देश दिए थे।