उन्नाव दुष्कर्म केस: कुलदीप सेंगर को उम्रकैद, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा

सेंगर को उम्रकैद
कुलदीप सिंह सेंगर। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। उन्नाव रेप मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में दोषी पाए गए भाजपा से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बहस के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने अदालत से कहा कि उनकी (विधायक) दो बेटी हैं और पत्नी है, उनपर परिवार की जिम्मेदारी है।

तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की रकम एक महीने के भीतर जमा करनी होगी। इनमें से दस लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा। अगर सेंगर यह राशि जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। पीड़िता और उसका परिवार एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिलाए गए किराए के घर में रह सकेंगे। यूपी सरकार मकान मालिक को 15 हजार रुपए हर महीने बतौर किराया देगी। सीबीआइ पीड़िता और उसके घरवालों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेगी और हर तीन महीने में उनके जीवन पर खतरे का आंकलन करेगी।

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वहीं सेंगर के वकील ने कोर्ट से कहा सेंगर के ऊपर लोन भी है, बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था। वहीं पीड़िता के परिवार ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर संतोष जाहिर किया है। पीड़िता की तरफ से कहा गया कि कुलदीप विधायक है और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया। पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप को अधिकतम सजा देनी चाहिए। इस मामले में बिना किसी राहत के उम्रकैद की सजा देनी चाहिए।

मालूम हो कि इस साल 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार व ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही यह एक्सीडेंट करवाया था। इस मामले में भी सेंगर व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा और अगस्त में सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

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