आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण के कम होते मामले को देखते हुए अब प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। योगी सरकार ने यूपी में 55 ऐसे जिले जहां कोरोना के मामले 600 से कम हैं, वहां राहत देने का फैसला किया है।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से रविवार को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार एक जून से लखनऊ व वाराणसी समेत यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह सात से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू में शर्तों के साथ ढील दी जाएगी, हांलाकि शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 फीसदी कर्मी ही रहेंगे।
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निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
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गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर पांच से अधिक श्रद्धालु ना हो। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।