घरेलू कंपनियों को वित्‍त मंत्री ने दी बड़ी राहत, घटा कॉर्पोरेट टैक्स

कॉर्पोरेट टैक्स
प्रेसवार्ता में मीडिया को जानकारी देतीं वित्तह मंत्री। फोटो साभार, (एएनआइ)

आरयू वेब टीम। देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए शुक्रवार को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक से पहले घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की नई दर 22 फीसदी कर दी है। साथ ही कंपनियों को कोई और टैक्स नहीं देना होगा।

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सरकार ने कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज खत्म कर दिया है। इससे उन कंपनियों को राहत मिलेगी जो घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेसवार्ता दौरान कहा कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटने से बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 प्रतिशत होगा। वहीं, सरचार्ज और सेस के साथ ये टैक्स 25.17 प्रतिशत रहेगा।

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उन्होंने कहा कि यह छूट नई घरेलू कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगी। कॉरपोरेट टैक्स घटाने के मामले में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। नई दर अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होंगी। इसके लिए अध्यादेश के जरिए फाइनेंस बिल में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा कॉरपोरेट टैक्स रेट 30 फीसदी है, जोकि अब 22 फीसदी हो जाएगा। वहीं वित्त मंत्री की घोषणा के साथ बीएसइ सेंसेक्स में भारी तेजी देखने को मिली।

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