आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। योगी सरकार ने छह महीने तक के लिए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लगा दिया है। एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम छह महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि इससे पहले बीते साल भी सरकार ने एस्मा लगाया था। सरकारी कामों में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए सरकार इसे लागू करती है।
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गौरतलब है कि,एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।