आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सपा नेता आजम खां की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। वह यूपी विधानसभा में शपथ नहीं ले सकेंगे। सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खां को शपथ लेने के लिए अनुमति देने की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि आजम खुद भी आज नहीं जाना चाहते थे।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर शहर से नवनिर्वाचित विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है, इस वजह से वो विधानसभा जाकर शपथ नहीं ले पाएंगे। दरअसल, कोर्ट ने जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शपथ ग्रहण के लिए आजम खान को विधानसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।
कोर्ट से विधानसभा जाकर शपथ लेने की अनुमित खारिज होने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे और विधायक प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीतकर आए प्रदेश के सभी विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। सोमवार को सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक के रूप में शपथ ली तो उनके बाद नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी शपथ ग्रहण किया।
यह भी पढ़ें- आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन इस वजह से नहीं आ पाएंगे जेले से बाहर
पहले दिन 343 विधायकों के शपथ के बाद यह सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि, नाहिद हसन, आजम खान और गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी जैसे कुछ विधायक जेल में बंद हैं। इनका शपथ ग्रहण अभी नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि आजम खान इससे पहले रामपुर से लोकसभा सांसद थे। उन्होंने हाल ही में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं।