आरयू वेब टीम। जहांगीरपुरी में बवाल के बाद शुरू हुए एमसीडी के बुलडोजर अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वहां अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखी जाए। अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर अभियान जारी रखने का मसला भी उठा, हालांकि कोर्ट ने अभी इसपर कोई आदेश जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर रोक का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है, जबकि बाकी जगह बुलडोजर पर कोई रोक नहीं है।
यह भी पढ़ें- जहांगीरपुरी: AAP विधायक का आरोप, दिल्ली की शांति भंग करना चाहती है BJP
दरअसल कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जहांगीरपुरी में जेसीबी के जरिए एक मस्जिद के पास कई ढांचों को तोड़ दिया गया। तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अभियान को रुकवाने के लिए दो बार हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश देने के साथ ही आज मामले की सुनवाई की तारीख तय की थी।