जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। देश की सबसे बड़ी आदालत ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बुधवार को मामले में यथा स्थिति बहाल रखने को कहा। साथ ही कहा कि इस मामले पर सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकाबल सिंह ने पत्रकारों से कहा कि इसका पालन किया जाएगा।

इससे पहले आज सुबह एमसीडी के नौ बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए पहुंचे। जहांगीरपुरी पिछले शनिवार से चर्चा में है जब बिना अनुमति लिए हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा निकालने के दौरान इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। एक मस्जिद के सामने से शोभायात्रा के निकलने के दौरान हिंसा फैली थी।

इसके बाद से ही इलाके में तनाव है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल भारी मात्रा में यहां तैनात हैं। इलाके में सोमवार को दिल्ली पुलिस पर भी पथराव की खबरें आई थी जब पुलिसकर्मी एक आरोपित के परिवार वालों से पूछताछ के लिए पहुंचे थे। वहीं दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहें हैं।

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हालांकि इन सबके बीच बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। इससे पहले मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में हाल में रामनवमी पर हिंसा के बाद बुलडोजर के जरिए आरोपी ‘दंगाईयों’ के अवैध निर्माण को गिराने जैसी खबरें आई थी।

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