शिष्‍या से बलात्‍कार करने के दोषी आसाराम को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

आसाराम
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। स्वयंभू संत आसाराम को गुजरात में गांधीनगर की कोर्ट ने शिष्या से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल सोमवार को सत्र न्यायालय डीके सोनी ने आसाराम को दोषी ठहराया था। जिसके बाद आज सजा पर फैसला सुनाया। आसाराम को आइपीसी की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया है।

वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर के मुताबिक, आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है। ये मामला साल 2013 का है, जिसमें सूरत की दो बहनों से आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम का बेटा नारायण साईं भी आरोपित था। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने इस मामले में आसाराम बापू के खिलाफ सजा सुनाई। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों को भी आरोपित बनाया गया था, लेकिन इन सभी को सबूतों के अभाव में गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था।

बता दें कि साल 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच युवती से कई बार बलात्कार किया था, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया।

यह भी पढ़ें- नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को उम्रकैद, बाकी को 20-20 साल की सजा

सूरत की रहने वाली महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। वहीं पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर अवैध रूप से कैद कर रखने और बलात्कार का आरोप लगाया था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सत्र अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

यह भी पढ़ें- यूपी: चार दिन से लापता 12 वर्षीय लड़की का आसाराम के आश्रम में मिला शव, हैवानियत के बाद हत्या की आशंका