आरयू वेब टीम।
गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा को आज दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। शाम को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हनीप्रीत पर जो तलवार लटक रही है उससे बचने के लिए हनीप्रीत ने ऐसा किया है। जबकि उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाना चाहिए था। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने कहा आप यहां याचिका लगाकर हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। हरियाणा पुलिस आपके पीछे लगी है इसलिए आप ऐसा कर रहीं हैं।
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बहस के दौरान हरियाणा पुलिस ने ये दलील दी कि हनीप्रीत दिल्ली की रहने वाली नहीं है तो वह यहां जमानत की याचिका कैसे दायर कर सकती है। साथ ही पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि हनीप्रीत ने दायर याचिका में भी सही जानकारी नहीं दी है। उसने जो पता दिया है वो भी उसका नहीं है। लिहाजा उसकी याचिका खारिज की जाए।
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कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर उन्हें खतरा है तो वो सरेंडर क्यों नहीं करतीं। हनीप्रीत द्वारा घर जाने के लिए तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगे जाने पर कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर घर जाने में कितना वक्त लगता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली से हरियाणा जाने में तो तीन घंटे ही लगते हैं तो तीन हफ्ते की जमानत क्यों।