आरयू वेब टीम। दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। आबकारी मामले में आरोपित केजरीवाल ने अपने वकीलों से सप्ताह में पांच बार मिलने की इजाजत मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देशभर में 30 से ज्यादा केस लंबित हैं, ऐसे में हफ्ते में सिर्फ दो मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
वहीं, ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता है। केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिये सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया।
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गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने केजरीवाल पर लगे आरोपों को सही मानते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।