आरयू वेब टीम। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर दिए गए पिछले आदेश का पालन नहीं करने को लेकर भाजपा सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ क्यों रही है। इसरो आपको वह स्थान बता रहा है जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
यह भी पढ़ें- राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए 99 टीम प्राइवेट व सरकारी निर्माण स्थलों का करेंगी निरीक्षण
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कार्रवाई नहीं करने को लेकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीएक्यूएम ने निर्देश जारी किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को निष्क्रियता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था।