आरयू वेब टीम। हरदीप पुरी को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुरी की बेटी, हिमायनी पुरी के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें हिमायनी के उन ऑनलाइन कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें उन्हें दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ जोड़ा गया था।
आज याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साफ किया कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की अपमानजनक सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने अपने आदेश में कड़े निर्देश जारी कर कहा कि चिह्नित की गई सभी “आपत्तिजनक सामग्री” को इंटरनेट से तुरंत हटा दिया जाए। यदि संबंधित पक्ष सामग्री नहीं हटाते हैं, तो गूगल, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसे 24 घंटों के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा।
गौरतलब है कि हिमायनी पुरी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ये जानकारी पूरी तरह निराधार है और उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है।



















