चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को हाईकोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा, लगाया 7.35 करोड़ का जुर्माना

राजपाल यादव

आरयू वेब टीम। चेक बाउंस मामलों में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अदालत ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में राजपाल को तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही जेल की सजा भुगतनी होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा के साथ-साथ हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपए बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में एक करोड़ चार लाख 75 हजार रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे, जबकि 25 हजार रुपए राज्य को अदा किए जाएंगे।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्थिक दायित्व का पालन करना भी आरोपित की जिम्मेदारी है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग (वचन) का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने बार-बार मौका मिलने के बावजूद उसका पालन नहीं किया।

अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेशों की अनदेखी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राजपाल यादव को तीन महीने की सजा काटनी होगी, जब तक कि उन्हें किसी उच्च कोर्ट से राहत नहीं मिलती।

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