दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को झटका, बैन हटाने से किया इनकार

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आरयू वेब टीम। दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को तगड़ा झटका लगा है। देश में टेलीग्राम पर नीट री-एग्जाम तक रोक रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की केंद्र सरकार के बैन के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का अधिकार है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कोर्ट की रिव्यू कमेटी ने भी सरकार के फैसले की जांच की थी। सरकार ने समझदारी से काम लिया है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही नहीं दिखती है। जस्टिस तेजस करिया का मानना ​​है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सरकार की ओर से दिए गए कारण पर्याप्त थे और आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया था।

कोर्ट का कहना है कि ब्लॉक करने और समीक्षा करने के आदेश ‘ठोस आधार पर और कारणों के साथ’ दिए गए हैं और इनमें सोच-समझकर फैसला न लेने जैसी कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने टेलीग्राम के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह प्लेटफॉर्म खुद आईटी एक्ट के तहत जानकारी  के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट में गुरुवार को सरकार ने दलील दी थी कि री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि कुछ परीक्षार्थियों की वजह से 15 करोड़ टेलीग्राम यूजर्स के अधिकारों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है।

बता दें कि टेलीग्राम ऐप प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक अस्थाई बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने सुनाया है।

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टेलीग्राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट होने के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक की कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि जालसाज और साइबर ठगी को अंजाद देने वाले भी इस प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। नीट-यूजी एग्जाम तीन मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। करीब 23 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। एग्जाम के बाद कई राज्यों से प्रश्नपत्र लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए।

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