अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, अब दो नवंबर को होगी सुनवाई

इमरान खान

आरयू वेब टीम। आंदोलन में शामिल बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर को मंगलवार को भारत छोड़ने के लिए जारी हुए नोटिस के मामले में सुनवाई दो नवंबर तक के लिए टाल दी है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस की समय-सीमा अगली सुनवाई की तारीख तक बढ़ा दी गई है। यानी अब दो नवंबर तक इमरान खान को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वकील सुभाष झा की ओर से पेश हुए वकील सुनील कुमार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए तर्क दिया कि ईआरआरओ का नोटिस क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, और मौजूदा कार्य आवंटन के तहत मुख्य न्यायाधीश महेश सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ इमरान खान की इस सिविल पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकती।

इमरान खान के वरिष्ठ वकील, वीआर ढोंड ने आपत्ति उठाने वाले पक्ष के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश, ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ होने के नाते, इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं। पीठ ने कहा कि वह इस आपत्ति पर केंद्र सरकार का जवाब सुनना चाहती है। मामले को कुछ देर के लिए रोक दिया गया ताकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नई दिल्ली से ऑनलाइन जुड़ सकें। हालांकि बाद में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया, ताकि सॉलिसिटर जनरल इसमें शामिल हो सकें। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर के लिए तय कर दी।

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उल्लेखनीय है कि इमरान खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ने का नोटिस मिला था। क्योंकि इमरान खान भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिकी नागरिकता है।

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