CJP नेता अभिजीत दिपके से जुड़ी बड़ी खबर, SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिली

अभिजीत दिपके
अभिजीत दिपके। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने दीपके से पीस बॉन्ड यानी शांति बनाए रखने से जुड़ा श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीजेपी प्रमुख को जल्द रिहा किया जाएगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, अभिजीत दिपके को पीस बांड पर जमानत दी गई है, जिसकी कंडीशन कोर्ट ने तय की है। उन्हें 50 हजार के श्योरिटी बांड पर जमानत मिली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। एक ‘पीस बॉन्ड’ (शांति बनाए रखने का मुचलका) पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

गौतलब है कि दिल्ली पुलिस ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को प्रिवेंटिव सेक्शन्स के तहत हिरासत में लिया था। इसके बाद नेहा को 65 डीपी एक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी के बाद छोड़ दिया गया लेकिन अभिजीत को शांति भंग के केस में बीएनएसएस की धारा 126/170 में गिरफ्तार कर लिया था।

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इसके बाद आज अभिजीत को एसईएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। दिपके की जिन धाराओं में गिरफ्तारी हुई, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 थीं, जिसमें धारा 126 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा शांति बनाए रखने के लिए मुचलका या बॉन्ड भरवाया जाता है।

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