आरयू वेब टीम।
चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को आगे बढ़ाने से शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। अब लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर कर जेल जाना पड़ेगा।
लालू की ओर से की गई अपील में उनकी जमानत को तीन महीने आगे बढ़ा दिए जाने की मांग की गई थी, जिसपर आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से कहा गया कि मुंबई से लालू इलाज कराकर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। साथ ही सीबीआइ ने कहा कि लालू यादव जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर बीमार हैं तो अस्पताल में रहें, नहीं तो जेल में रहें। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने का भी आदेश दिया है।
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बता दें कि पिछले दिनों लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी, लालू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। तेजस्वी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा था कि एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट मुंबई में अपने पिता का पता करने आया। उनकी सेहत में लगातार होती गिरावट में और इंफेक्शन में बढ़ोतरी से काफी चिंतित हूं। मैं दुआ करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है।
मालूम हो कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में थे, लेकिन खराब सेहत के कारण उन्हें पहले रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिम्स के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था। तकरीबन एक महीने के इलाज के बाद एम्स ने उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया था। फिलहाल उनका इलाज मुंबई में चल रहा है।
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