IRCTC घोटाला: राबड़ी और तेजस्‍वी को मिली जमानत, CBI ने नहीं किया विरोध

आरजेडी नेता
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। 

आइआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर मामले को लेकर कानूनी कार्यवाही का सामना कर रही बिहार की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्‍वी यादव को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। राबड़ी समेत सभी आरोपितों को जमानत मिल गई है। इस पर सीबीआइ ने भी कोई आपत्ति नही दर्ज की है।

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वहीं चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू यादव की उपस्थित नहीं होने पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है। इससे पहले, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष आज तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पेश हुए, जहां सुनवाई के बाद राबड़ी समेत सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट से मिली आरोपितों की जमानत पर सीबीआइ ने भी कोई विरोध नहीं किया। गौरतलब है कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे।

आइआरसीटीसी टेंडर घोटाले में सीबीआइ ने लालू, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेलमंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्‍वर और रांची में दो होटल चलाने का ठेका दिया। उस ठेके के बदले में पटना के सगुना मोड़ इलाके में कंपनी से तीन एकड़ जमीन ली।

यह था पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि ओड़िशा स्थित पुरी और झारखंड स्थित रांची के रेलवे के दो होटलों को रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव और आइआरसीटीसी के अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दे दिया था। होटल का ठेका दिये जाने के एवज में कंपनी से तीन एकड़ जमीन ली गयी। यह जमीन फरवरी 2005 में राजद सांसद पीसी गुप्ता के परिवार के स्वामित्ववाली कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को सर्किल दरों से काफी कम दर पर दी गयी। बाद में कंपनी ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को यह जमीन ट्रांसफर कर दी।

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