आरयू वेब टीम।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के लिए हरियाणा के पंचकूला में अवैध रूप से जमीन आवंटन करने के मामले में सीबीआइ ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दायर किया।
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केंद्रीय एजेंसी ने एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी का आरोप है कि सी-17 नाम के जमीन के टुकड़े को दोबारा आवंटित करने की वजह से राजकोष को 67 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। एजेंसी ने हरियाणा के तात्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा और एजेएल के अध्यक्ष वोरा और कंपनी पर भारतीय दंड संहिता की आपराधिक षडयंत्र से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।
साथ ही आरोप पत्र में सीबीआइ ने कहा है कि एजेएल को 1982 में पंचकूला में जमीन का एक टुकड़ा आवंटित किया गया था, जिस पर 1992 तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। हूडा ने इसके बाद उस जमीन के टुकड़े को वापस अपने कब्जे में ले लिया।
इसके अलावा आरोपपत्र में कहा गया है कि दोबारा यही जमीन एजेएल को 2005 में उसी दर पर फिर दे दी गई। यह हूडा के अध्यक्ष हुड्डा द्वारा किया गया मानदंडों का उल्लंघन था। एजेएल पर कांग्रेस के नेताओं का कथित तौर पर नियंत्रण है, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है। यह एजेएल समूह नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन भी करता है।
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