आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बुधवार को सड़क किनारे मेवा बेचने वाले कश्मीरियों को पीटने वाले विश्व हिंदू दल ट्रस्ट (विहिद) के चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर गुरुवार को हसनगंज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पिटाई का वीडियो वॉयरल होने के बाद देशभर में चर्चा में आए इस मामले का मुख्य आरोपित हसनगंज के पतौरगंज निवासी बजरंग सोनकर निकला। उसके खिलाफ लूट, हत्या, चोरी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 17 मुकदमें लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस अभी उसका और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।
दूसरी ओर पिटाई से खौफजदा कश्मीरियों ने पुलिस की इस कार्रवाई के लिए उसे धन्यवाद दिया है। पीड़ितों ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह सें संतुष्ट है, चंद लोगों ने अगर उन लोगों से गलत व्यवहार किया तो लखनऊ में ही बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी खड़े हो गए। वहीं इस मामले में हंगामा करने वाले विहिद ट्रस्ट के अध्यक्ष अंबुज निगम को भी हसनगंज पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसका भी चालान कर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी।
यह भी पढ़ें- कश्मीरियों की पिटाई पर सरकार की चुप्पी को महबूबा ने बताया राजनीतिक रणनीति
एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने बताया कि गुरुवार की शाम डालीगंज पुल पर मेवा बेच रहे कश्मीरी युवकों को पीटे जाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद कश्मीर के कुलगाम जिले के निवासी मोहम्मद अफजल की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 147,323 व 504 के तहत हसनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही एएसपीटीजी अमित कुमार और सीओ महानगर संतोष कुमार सिंह को कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे।
दूसरी ओर इस घटना का तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो वॉयरल होते और मामले पर राजनीतिक रंग चढ़ता देख लखनऊ पुलिस ने तेजी दिखाते हुए घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त बजरंग सोनकर को देर रात ही धर दबोचा। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आज दोपहर होने से पहले ही घटना में शामिल मडि़यांव की प्रियदर्शीनी कॉलोनी निवासी अनिरूद्ध कुमार, सआदतगंज क्षेत्र के वीपीगंज के हिमांशु अवस्थी और मडि़यांव के केशवनगर के रहने वाले अमर मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मुकदमे में धारा 153 (क), 307 व सेवन सीएलए एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए आज चारों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया था। जहां से उन्हें 12 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया।
इसके अलावा कोर्ट ने मामले के विवेचक से पूछा है कि आरोपितों पर किस आधार धारा 307 (हत्या का प्रयास) लगाई गयी है। इस बारे में विवेचक को अगली सुनवाई पर जवाब देना होगा।
यह भी पढ़ें- कश्मीरियों से हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत इन दस राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर दिए कार्रवाई के निर्देश
वहीं चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के विरोध में हसनगंज कोतवाली से लेकर कोर्ट परिसर तक हंगामा करने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष अंबुज निगम को भी पुलिस ने आज शाम गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि अंबुज निगम के खिलाफ मुकदमा लिखकर कल इसे भी जेल भेजा जाएगा। साथ ही उसके ट्रस्ट की भी एएसपीटीजी से जांच कराई जा रही है।
इसके अलावा इस तरह की घटना आगे न हो इसके लिए कश्मीरियों वाले क्षेत्र में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है, साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी निगाह रखने के निर्देश जारी किए गए है।