आरयू ब्यूरो, लखनऊ। काफी समय के खींचतान और प्रयासों के बाद सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता के समाप्त होने की घोषणा गुरुवार को हो गयी।
रामपुर के स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की आज अधिसूचना प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता हाई कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले दिन से ही समाप्त मानी जाएगी। इसके साथ ही आज रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट को भी रिक्त घोषित कर दिया गया है।
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बताते चलें कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया था। कोर्ट ने बसपा नेता नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिया था।
इस चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उस समय उनकी आयु 25 वर्ष नहीं थी। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र जरूरी है। इस तरह वह विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। अब्दुल्ला को रामपुर जिले की 34 स्वार विधानसभा सीट से 11 मार्च, 2017 को विजयी घोषित किया गया था।