आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश के शराब के शौकीनों के लिए कुछ सुकून भरा रहा। आज शराब बिक्री को लेकर नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आबकारी विभाग की ओर से आज जानकारी दी गयी है कि यूपी में अब अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें, मॉडल शॉप और बीयर शॉप सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगी।
प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है, जहां पहले सिर्फ रात नौ बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के दस बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। ये नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारों के सीजन में सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है, हालांकि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी।
दूसरी ओर सरकार के इस फैसले का आज शराब विक्रेताओं ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शराब की दुकानों को खोलने की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। इस फैसले के बाद शराब की बिक्री बढ़ेगी, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
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मालूम हो कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई थी। इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की इजाजत दे दी गई थी। यूपी की कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, उससे महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की इजाजत मिल गई है।
वहीं प्रदेश सरकार ने यूपी के अमरोहा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, देवरिया तथा जौनपुर में उपचुनाव के मतदान तथा मतगणना के दिन शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।
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यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने मंगलवार को बताया है कि विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों के लिए नियत मतदान अगामी तीन नवंबर और मतगणना दस नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिसके अनुसार तीन नवंबर को मतदान समाप्ति से 48 घंटा पहले से और मतगणना दिवस दस नवंबर को लोक शांति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से आबकारी दुकानों को बंद रखवाया जाए।