आरयू वेब टीम। यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, ‘आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दें। लॉकडाउन के फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं।’
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वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा। उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है।
मालूम हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पांच शहरों में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हैं और यहां लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार की दलील है कि लॉकडाउन लगाने का आदेश देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।