आरयू ब्यूरो, लखनऊ। बसपा नेता अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। हालांकि इस मामले पहले ही अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया गया है, जिसपर उन्होंने अदालत से रोक की मांग की है।
गाजीपुर से निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। अफजाल अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार ने नोटिस जारी किया है। अफजाल अंसारी के वकील ने कहा कि अफजाल ने सात बार चुनाव जीता, जनता का समर्थन हासिल है और मौजूदा सांसद है। अफजाल अंसारी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि अफजाल को दूसरे किसी भी आपराधिक मामले में कोई सजा नहीं हुई है। ये पहला मामला है, जिसमें सजा हुई है।
मुख्तार अंसारी पर गैंग चलाने का आरोप है। अफजाल आंसारी उनके भाई हैं। वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि कृष्णानंद राय हत्या मामले में अफजाल अंसारी को आरोपित बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार किया था। हालांकि इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था।
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, लेकिन कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। अब अगर अफजाल अंसारी की दोषसिद्ध पर रोक लग जाती है तो अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल हो सकती है। हालांकि अभी इस मामले में यूपी सरकार को उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।