आजम खान व बेटे अब्दुल्ला को  झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

आजम खान
आजम खान। (फाइल फोटो)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्‍थापक सदस्‍य आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को अभी जेल में ही रहना होगा।

लंबे समय से चर्चित पैन कार्ड केस में सोमवार को रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रयी महासचिव आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका देते हुए उनकी सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले दोनों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

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मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद ही यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल भेज दिया गया था, जहां वे फिलहाल बंद हैं। सजा के खिलाफ राहत पाने के लिए दोनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आजम खान के सियासी कद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सपा के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है।

दरअसल, यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़ा है, जिसे लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया था। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि फिलहाल दोनों को अपनी सजा जेल में ही काटनी होगी।

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