आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं हैं। एक बार फिर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। लखनऊ में रजिस्टर्ड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है। ये नोटिस कर चोरी, ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेने और सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच को लेकर भेजा गया है।
विभाग द्वारा जारी नोटिस पर 23 जून को सुबह 11:30 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। इसमे कहा गया है कि स्वयं आजम खान या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए संबंधित मुद्दे के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों के साथ लिखित निवेदन पक्ष प्रस्तुत करें। नोटिस के अनुसार, आजम खान के पास निर्धारित तारीख या उससे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी अपना लिखित आवेदन देने का विकल्प है।
यह भी पढ़ें- आजम खान व बेटे अब्दुल्ला को झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
मिली जानकारी के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ पहले भी सितंबर 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में, 28 मार्च, 2026 और नौ जून, 2026 को सबमिशन दाखिल किए गए हैं और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई है, जिन पर विचार किया गया है। रिपोर्ट की मानें तो आयकर विभाग द्वारा अब प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं, ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न सरकारी विभाग और मामले में चल रही मौजूदा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग द्वारा अंतिम निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और ट्रस्ट के जवाब के आधार पर लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- अधिकारियों को तनखइया कहने पर कोर्ट ने सुनाई आजम खान को दो साल की सजा, जुर्माना भी लगाया




















