आरयू वेब टीम। यूपी से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में क्लीन चिट दे दी है। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच चल रही थी और अब इस मामले पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने पीओसीएसओ मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख चार जुलाई है।
दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने भी कहा कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए एवं डी के तहत की है और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (ए), 506 के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। हमने पॉक्सो में शिकायतकर्ता और कथित बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ सात पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की है।
यह भी पढ़ें- बृजभूषण सिंह यौन शोषण केस में नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर होने पर DCW चीफ ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस
वहीं एक अन्य चार्जशीट छह बालिग महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराई एफआइआर पर रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। दूसरी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की एफआइआर पर दाखिल की गई है। नाबालिग की ओर से लगाए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पीओसीएसओ की शिकायत को लेकर कोई साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है। कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए पीओसीएसओ के तहत दर्ज केस को हटाने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार दिल्ली पुलिस ने यह रिपोर्ट सौंपी है।