गैंगस्टर केस में बसपा सांसद अतुल राय समेत चारों आरोपितों को राहत, कोर्ट ने किया बरी

अतुल राय
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, वाराणसी। घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय समेत चार आरोपितों को कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। ये सभी गैंगस्टर के एक मामले में दोषमुक्त हो गए हैं। मामले में गुरुवार को वाराणसी कोर्ट से सभी को बरी कर दिया गया है।

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने गैंगस्टर के एक मामले मे बसपा सांसद अतुल राय समेत चार को बरी कर दिया। अदालत ने 50 पेज के फैसले में कहा कि इस प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि गैंगस्टर के अंतर्गत अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए अभियोजन द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया है।

यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा एक गैंग संचालित किया जा रहा था, जो गैंगचार्ट में दर्शित अपराधों द्वारा आर्थिक भौतिक या अन्य लाभ अर्जित कर रहे थे। जनमानस में भय का माहौल बनाकर किसी लाभ के उद्देश्य से लोक व्यवस्था को भंग कर रहे थे

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मामले में अभियोजन न तो गैंग चार्ट में से दर्शित मुकदमों में एक की भी सत्यता को साबित कर सका और न ही आरोपितों द्वारा कथित अर्जित लाभ या उनके गैंग संचालन के तथ्य को साबित कर सका है। अदालत ने कहा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आरोपियों द्वारा विधि विरुद्ध रूप से संग्रहित किसी भी संपत्ति को डीएम द्वारा कुर्की की कारवाईं नहीं की गई। साथ ही अनुचित भौतिक या आर्थिक लाभ अर्जित करने के मामले में किसी संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया। वादी ने भी इस बात का जिक्र अपनी तहरीर में नहीं किया है।

आरोप सिद्ध करने में विफल रहा अभियोजन पक्ष

अदालत ने समस्त साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपित सुजीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह अपने गिरोह का सरगना है और आरोपी सांसद अतुल सिंह, अनिल कुमार मिश्र व राजन सिंह उस गिरोह के सदस्य हैं। ऐसे में चारो आरोपितों को गैगेस्टर एवं समझ विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में बरी किया जाता है।

वहीं अदालत में सांसद ने अपने बयान में कहा की मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। न तो मैं गैंगेस्टर हूं और न मेरा कोई गैंग है। मैं एक राजनीतिक और सामाजिक एवं जनता द्वारा सुना गया निर्वाचित वर्तमान सांसद हूं। मेरे विरोधियों द्वारा साजिश करके सत्ता पक्ष के दबाव में गलत व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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