कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद समेत दोनों आरोपित बरी

जनहित याचिका

आरयू वेब टीम। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में शनिवार को बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। चांदबाग में पत्थरबाजी करने के मामले में पहले ही उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे केस में ये दोनों अब भी जेल में बंद हैं।

दिल्ली दंगे के एक केस में दिल्ली कोर्ट ने भले ही जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोपमुक्त कर दिया है, लेकिन दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में ये दोनों अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

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मालूम हो कि उस समय एक कॉन्स्टेबल के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चांद बाग पुलिया के पास 24 फरवरी 2020 को एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी, जिसमें जमकर पत्थरबाजी की गई थी।

इस पत्थरबाजी के मामले में खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था, लेकिन दोनों के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं मिला है। इस आधार पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया।

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