कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका

उमर खालिद

आरयू वेब टीम। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के पीछे साजिश से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्रनेता  उमर खालिद की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बुधवार को तीसरी बार अपने फैसले को टाल दिया था और इसे ‘सुधार के तहत’ बताते हुए गुरुवार के लिए पोस्ट किया गया था। ये आदेश जो मूल रूप से 14 मार्च को सुनाया जाना था, 21 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित नोट दाखिल करने के बाद अदालत ने इसे स्थगित कर दिया और 23 मार्च के लिए पोस्ट किया।

तीन मार्च को एक पीठ ने मामले में पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने फरवरी 2020 में अमरावती में उमर खालिद द्वारा दिए गए भाषण की प्रासंगिकता पर तर्क दिया। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे की घोषणा की गई थी, जो उसी दिन भारत आए थे।

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सुनवाई के दौरान खालिद के वकील ने भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत आरोपों का विरोध करते हुए आरोपपत्र को ‘कल्पना का काम’ करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि खालिद द्वारा दिया गया भाषण गांधी, सद्भाव और संविधान के बारे में था और यह कोई अपराध नहीं था। दलीलों के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। साजिश के मामले में आरोपियों में से एक खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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