#कोविड-19: मोहर्रम में जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं, जारी हुई UP पुलिस की गाइडलाइन

यूपी पुलिस की गाइडलाइन
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक धार्मिक और सांप्रदायिक विवाद के नए और पुराने मामलों का अध्ययन कर पुलिस इनसे जुड़े लोगों को पहले ही चिह्नित कर ले। भीड़ में महिलाओं की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जाए। मोहर्रम के अवसर पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही कोविड संक्रमण को देखते हुए इस बार भी जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी गई है।

मोहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को कड़े निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के निर्देशों के अनुरूप मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत कोविड नियमों का उलंघन कर किसी प्रकार के जुलूस ताजिया न निकलने दिया जाए। धर्म गुरूओं से संवाद कर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जाय। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

साथ ही अभी तक जिन-जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद सामने आया हो वहां पुलिस और राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का जायजा ले लिया जाय। विवाद को सुलझाने और संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। थानों पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर और रजिस्टर नं-8 में दर्ज मामलों का अध्ययन कर लिया जाय। जुलूस के नये रास्ते या नई परम्परा की अनुमति न दी जाय। असामाजिक, साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाए।

अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दे कि वे अपने बीट में जाकर सभी प्रकार के विवाद आदि की जंच कर लें। वरिष्ठ अधिकारी मौकों पर जाकर विवाद को समय रहते हल कर लें। आवश्यकतानुसार विवाद के स्थलों, मार्गों का भ्रमण जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया जाय। साथ ही थानाध्यक्षों, क्षेत्राधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करें। पीस कमेटी की मीटिंग कराते हुए सभी सामाजिक व धर्म गुरुओं से व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग लिया जाय।

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संवेदनशील, साम्प्रदायिक और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाय। त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील व धार्मिक स्थानों पर चेकिंग कराई जाय। सघन जांच एवं तलाशी की व्यवस्था के लिये आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं बम निरोधक दल की तैनाती सुनिश्चित की जाय।

इसके अलावा गाइडलाइन में दिए गए ये निर्देश 

  • यातायात किसी भी हालत में न बाधित होने पाये। बैरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाय। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से किया जाय।
  • बिजली, पेयजल एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर सरकारी अस्पतालों को तैयारी हालत में रखा जाय। डॉक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी राउण्ड द क्लॉक लगवाई जाए।
  • अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाय। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न हो एवं अवैध शस्त्रों को लेकर चलने वालों के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जाय।
  • भीड़ में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनायें न हो इसके लिये पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाय।
  • शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों की बैठक आयोजित कर सम्भ्रान्त नागरिकों, शान्ति समितियों के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
  • जनपद मुख्यालय पर पर्याप्त संख्या में पुलिस, पीएसी बल रिजर्व में रखा जाय। आकस्मिक घटना को को ध्यान रखते में हुये अभी से एक योजना तैयार कर उसका रिहर्सल भी करा लिया जाय। भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाय। हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाय।
  • लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों, कर्मचारियों को सतर्क कर दिया जाय। एलआईयू की हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
  • सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों, चौराहों को चिन्हित कर लिया जाए। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर उन स्थानों पर रिजर्व पुलिस बल तैनात किया जाए।
  • ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाये। सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर नजर रखते हुए भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होते ही उसे ब्लॉक करते हुए सम्बन्धित के खिलाफ कारवाई की जाए।
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