सोमवार से यूपी में खुलेंगे धार्मिक स्‍थल, मॉल, होटल व रेस्‍टूरेंट, गाइडलाइन जारी

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में आठ जून से खुलने वाले धार्मिक स्‍थलों, मॉल, होटल व रेस्‍टूरेन्‍ट के लिए शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। आज मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूपी के सभी एडीजी जोन, कमिश्‍नर, डीएम, एसएसपी व एसपी के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।

धार्मिक स्थलों के लिए जारी निर्देश

कन्‍टेनमेंट जोन छोड़कर सभी स्‍थानों पर स्थित धार्मिक स्‍थल खोले जाएंगें। धार्मिक स्थल प्रबंधक स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे।

धार्मिक स्थल में एक बार में पांच से ज्‍यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।

अल्कोहल युक्‍त सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा।

जिनमें लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

जूते चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आएं या फिर चप्पल स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए।

धार्मिक स्थल पर कोविड से बचने के लिए घोषणा की जानी चाहिए।

एसी चलाए जा सकते हैं, लेकिन टेंप्रेचर 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए।

मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी, प्रसाद वितरण नहीं होगा। समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाय जाएगा।

जहां तक संभव हो आने व जाने के लिए अलग-अलग रास्‍तों का प्रयोग किया जाएगा।

जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे केवल उन्‍हें ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी।

लाइन लगाने की स्थिति श्राद्धालुओं को आपस में छह फिट की दूरी बनानी होगी।

धार्मिक सभाएं व मंडली नहीं की जा सकेगी।

सार्वजनिक दरी व मैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। श्राद्धालु अपनी दरी मैट व चादर लाकर बिछा सकेंगें और उन्‍हें उसे वापस ले जाने की भी अनुमति होगी।

प्रसाद वितरण, पवित्र जल के छिड़काव पर रोक रहेगी।

प्रबंधन से जुड़े लोगों को धार्मिक स्‍थल में सफाई का विशेष ध्‍यान रखना होगा। फर्श व हाथ-पैर धोने वाली जगह पर भी बराबर सफाई की व्‍यवस्‍था रखनी होगी।

शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्‍टूरेंट में करना होंगे ये नियम फॉलो-

सीसीटीवी लगातार काम करने चाहिए। प्रवेश द्वार पर सभी की थर्मल स्कैनिंग करनी होगी साथ ही अल्कोहल वाला सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी।

किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है।

होटल या रेस्टोरेंट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते।

फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 प्रतिशत क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं।

बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है।

मॉस्‍क या फेस कवर के बिना किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जब तक दुकानदार, कर्मचारी, ग्राहक समेत अन्‍य को मॉल, होटल व रेस्‍टूरेंट के अंदर पूरे समय मास्‍क लगाए रखना अनिवार्य होगा।

प्रबंधकों को इंट्री गेट, पार्किंग समेत अन्‍य भीड़ इकट्ठा होने वाली जगाहों पर विशेष ध्‍यान देना होगा कि सोशल डिस्‍टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो।

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किसी भी सामान की होम डिलेवरी करने से पहले डिलेवरी स्‍टॉफ की मॉल, होटल व रेस्‍टरेंट प्रबंधन द्वारा थर्मल स्‍क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा।

साथ ही सभी को कम से कम छह फिट की दूरी के नियम का पालन करना होगा।

शौचालयों व वॉश बेसिन के सफाई की विशेष व्‍यवस्‍था रखनी होगी।

एसी 24 से 30 डिग्री तक ही चलाएं जा सकेंगे।

ग्राहकों के खाने के टेबल से उठते ही हर बार टेबल को सैनेटाइज किया जाएगा।

डिस्‍पोजल मेन्‍यू का प्रयोग किया जाए।

होटल के कमरे में ग्राहकों का सामान भेजने से पहलें किटाणु रहित करना अनिवार्य होगा।

होटल प्रबंधन को अपने कर्मचारियों के साथ ही ठहरने वालों को भी फेस कवर, मास्‍क, ग्‍लव्‍स व हैंड सैनेटाइजर उपलब्‍ध कराना होगा।

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