लॉकडाउन से कम
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। लॉकडाउन फोर समाप्‍त होने के ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने लॉकडाउन फाइव की घोषणा कर दी है। पांचवां लॉकडाउन अब तक का सबसे लंबा 30 दिनों का लॉकडाउन होगा, जो एक जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। हालांकि अन्‍य लॉकडाउन की अपेक्षा सरकार ने लॉकडाउन फाइव में जनता की राहत के लिए काफी छूट दी है। इस लॉकडाउन में तीन चरणबद्ध तरीके से देश में ठप पड़ी तमाम गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। आज शाम गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पांच के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

इस बार जारी गाइडलान को अनलॉक का नाम दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। वहीं, केंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन होगा। इसकी सीमा का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।

पहले चरण में आठ जून के बाद धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। दूसरे में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

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जबकि तीसरे चरण में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्‍हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।

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लॉकडाउन फाइव में भी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि अब यह रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही रहेगा। अभी तक ये शाम सात से सुबह सात बजे तक था। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार आठ जून से धार्मिक गतिविधियां, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग माल्स आदि को खोलने की भी अनुमति होगी।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और ट्रांसपोर्ट के दौरान फेस मास्क अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदार ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे और एक बार में पांच से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं देंगे।

स्कूल, कॉलेज पर बाद में होगा फैसला

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर राज्य अभिभावकों,माता-पिता, अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेंगे।

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बड़े सार्वजनिक समारोह और सभाओं में प्रतिबंध जारी रहेगा। 50 से ज्‍यादा लोग विवाह संबंधी समारोहों में शामिल नहीं हो सकते हैं और केवल 20 लोगों को अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी।

एक राज्य से दूसरे में जाने पर प्रतिबंध नहीं

साथ ही सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभा को फिर से शुरू करने पर निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। एक से दूसरे राज्य में जाने या सामान ले जाने पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

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बफर जोन की पहचान करेंगे राज्य

गृह मंत्रालय ने कहा, “राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करेंगे, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है।” इन बफर जोन में जिला प्रशासन जहां जरूरी होगा, वहां प्रतिबंध लगा सकेंगे।

कार्यस्थलों पर इनका करना होगा पालन

गृह मंत्रालय ने कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्‍त नियम जारी किए हैं। जिसके तहत जहाँ तक संभव हो सके घर से काम करने की प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम या व्यवसाय में काम के घंटों का पालन किया जाएगा। सभी निकास और प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर के लिए प्रावधान किया जाएगा। पूरे कार्यस्थल, सामान्य सुविधां और सभी बिंदुओं पर जो लोगों के संपर्क में आती हैं, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। कार्यस्थलों पर पर्याप्त दूरी का पालन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित है।

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देश लॉकडाउन के चौथे चरण के तहत है जो 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन को मार्च में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पहली बार लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी लॉकडाउन की पहली बार 24 मार्च को घोषणा की थी। यह लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।