लॉकडाउन-4 भी 14 दिनों तक रहेगा लागू, गृह मंत्रालय ने जारी की पूरी गाइडलाइन, आप भी देखें

लॉकडाउन फोर

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। लॉकडाउन थ्री के अंतिम दिन रविवार को 14 दिनों केे लॉकडाउन फोर की मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है। लॉकडाउन थ्री की तरह लॉकडाउन फोर भी 14 दिनों तक लागू रहेगा। देश में सोमवार से शुरू होने वाला लॉकडाउन फोर 31 मई तक रहेगा।

रविवार शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन के अनुसार देश के सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक स्थल और इसी तरह के अन्‍य स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।

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गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा मापदंडों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय किए जाएंगें।

इसके साथ ही 31 मई तक देश भर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ानों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर रोक रहेगी।

कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले सभी कर्मचारियों के फोन में यह एप इंस्टॉल हो।

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लॉकडाउन फोर में खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दर्शकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा, मतलब इस दौरान कोई भी कही आ जा नहीं सकेगा।

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वहीं लॉकडाउन फोर में दो राज्यों के बीच सहमति से अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल की जा सकती है। साथ ही स्थानीय प्रशासन दुकानें खोलने पर निर्णय लेगा, इसके अलावा रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने की छूट मिली है।

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लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।

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कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।

नीचें देखें गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गयी पूरी गाइडलाइन-

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