आरयू वेब टीम। हत्या व साध्वियों से बलात्कार का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने संत कबीर दास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना के संबंध में अपने प्रवचन के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की पीठ ने कहा, “सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इस न्यायालय को संत कबीर दास के जीवन से संबंधित घटना में किसी भी विकृति या गलत बयानी का कोई सबूत नहीं मिला। यह कथा किसी विशिष्ट समूह की धार्मिक भावनाओं या मान्यताओं का अपमान नहीं करती है, क्योंकि यह ऐतिहासिक संसाधनों में गहराई से निहित है।
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दरअसल सात मार्च 2023 को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तल्लन की शिकायत पर डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु रविदास और सतगुरु कबीर के बारे में कुछ टिप्पणी की जिससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
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बता दें कि अनुयायियों से रेप के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा काट रहे राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी ठहराया था। इसके साथ गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।