फिर जेल से निकल आया साध्वियों से बलात्कार व पत्रकार की हत्या का दोषी राम रहीम सिंह, 40 दिन की मिली पैरोल

गुरमीत राम रहीम
हनीप्रीत के साध राम रहीम सिंह। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। पत्रकार की हत्‍या करने और साध्वियों से बलात्कार करने के मामले में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर निकल आया है। दिल्‍ली चुनाव के बाद इस बारे उसे बिहार चुनाव से ठीक पहले 40 दिन की पैरोल मिली है। जिसके बाद मंगलवार सुबह राम रहीम को सुनारिया जेल (रोहतक) से बाहर लाया गया और गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना किया गया।

राम रहीम को लेने के लिए सिरसा से पहुंची टीम में हनीप्रीत, डेरा चेयरमैन दान सिंह, डॉ. आरके नैन और शरणदीप सिंह सिटू शामिल रहे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाल कर सिरसा ले जाया गया।

दरअसल राम रहीम का जन्मदिन 15 अगस्त को होता है। जानकारी के अनुसार, डेरे में रक्षाबंधन के बाद जन्मदिन समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भी राम रहीम अपने जन्मदिन या त्योहारों व चुनावों के आस-पास पैरोल पर जेल से बाहर आता-जाता रहा है

राम रहीम पहली बार 21 दिन की फर्लो पर बाहर आया था, तब 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस था। इससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था।

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गुरमीत अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में अपने कर्मों की सजा काट रहा है। बता दें कि 25 अगस्त, 2017 को पंचकूला की एक विशेष सीबीआइ अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था। उसे 20-20 साल की दो सजाएं सुनाई गईं। वह वर्तमान में एक पत्रकार की हत्या और दो साध्वियों से बलात्कार करने के मामले में सजा काट रहा है। राम रहीम को पहले भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली चुनावों से पहले पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आते देखा गया है। इसे लेकर राजनीतिक बहस भी होती रही है।

जानें पैरोल और फरलो में अंतर-

पैरोल: सजा में शामिल नहीं होती, विशिष्ट कारणों (परिवार, स्वास्थ्य, धार्मिक आयोजन) के लिए दी जाती है।

फरलो: सजा में शामिल होती है, कैदी के अच्छे व्यवहार पर नियमित अंतराल में मिलने वाली छुट्टी होती है। राम रहीम को दोनों ही प्रक्रियाओं के तहत कई बार रिहाई मिल चुकी है।

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