गो फर्स्ट एयरलाइंस पर DGCA ने लगाया दस लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर भर ली थी उड़ान

गो फर्स्ट एयरलाइंस

आरयू वेब टीम। गो फर्स्ट एयरलाइंस पर डीजीसीए ने दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गो फर्स्ट पर ये जुर्माना बीते दिनों 55 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमेक पर ही छोड़कर टेकऑफ करने के मामले में लगाया है। घटना बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट के यात्रियों के साथ हुई थी। विमान ने बेंगलुरु से दिल्ली आने वाले  55 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमेक पर ही छोड़कर उड़ान भर लिया था। घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए ने इस मामले में गो फर्स्ट को नोटिस भी भेजा था।

नियामक ने एयरलाइन से पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। डीजीसीए की तरफ से कहा गया था कि उसके तरफ से मामले को देखा जा रहा है। इस मामले में कई यात्रियों के द्वारा ट्विटर कर इसकी शिकायत की गयी थी। गो फर्स्ट एयरलाइन, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को टैग करते हुए ट्विटर पर की गई शिकायतों के अनुसार, बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट G8 116 ने सुबह करीब 6.30 बजे उड़ान भरी, जिसने 55 से अधिक यात्री को छोड़ दिया था।

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गो फर्स्ट एयरवेज ने तीन ट्वीट्स का जवाब देते हुए, उपयोगकर्ताओं से अपने ट्रैवेल डिटेल साझा करने का आग्रह किया और कहा था कि हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। घटना के बाद यात्रियों को एक उड़ान में समायोजित किया गया था जो चार घंटे बाद सुबह दस बजे के आसपास गंतव्य के लिए रवाना हुई थी। डीजीसीए के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया था कि हमने एयरलाइन से एक रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। फ्लाइट छूटने के बाद यात्रियों ने सोशल मीडिया में जमकर अपना गुस्सा निकाला था। एक यात्री श्रेया सिन्हा ने ट्वीट कर कहा था कि ये सबसे भयानक अनुभव है। उन्होंने कहा कि यात्री सुबह 5.35 बजे विमान के लिए बस में सवार हुए, लेकिन एक घंटे तक उसमें ही रहे।

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