आतंकी हाफिज सईद दोषी करार, PAK के गुजरात में केस किया गया शिफ्ट

आतंकी हाफिज सईद
फाइल फोटो।

आरयू इंटरनेशनल डेस्‍क। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टर माइंड हाफिज़ सईद को पंजाब प्रांत की गुजरांवाला अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया। उसके खिलाफ आतंकवादियों की फंडिंग करने का मामला चल रहा है। न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी देते हुए बताया गया हैै कि सईद के मामले को पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है।

यहां बता दें कि सईद को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। उस पर टेरर फंडिंग का मामला चलाया जा रहा है। 17 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद उसे 24 जुलाई तक की सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। साल 2009 में दर्ज टेरर फंडिंग के एक मामले में पाक स्थित पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग ने उसे लाहौर से गिरफ्तार किया था।

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जिसके बाद पाक आतंकवाद विरोधी अदालत (सीटीडी ) के जज सैयद अली इमरान ने 24 जुलाई को कहा था कि सात अगस्त यानी बुधवार तक औपचारिक चालान पेश करे।

गौरतलब है कि सीटीडी ने हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 नेताओं के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे। मामले दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी तेज हो गई थी। हाफिज को लाहौर से गुजरांवाला जाते समय सीटीडी ने गिरफ्तार किया।

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लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य चेहरा माने जाने वाले संगठन जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद साल 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भी है। सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। सईद पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा गया है। जिसके बाद से मार्च 2018 में सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के अस्पताल और मदरसों को सीज कर दिया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी निरोध एक्ट-1997 के तहत हाफिज के संगठनों जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

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