आरयू वेब टीम। हरियाणा में कोरोना और ओमीक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। तमाम स्कूल-कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं।
इस संबंध में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया को बताया कि सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं। जिलों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां ज्यादा संक्रमण है उनको ए कैटेगरी में रखा है उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला है। यहां बाजार पांच बजे बंद हो जाएंगे और सभी दफ्तर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलेंगे।
गृह मंत्री ने आगे बताया कि स्कूल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रेच, आंगनबाड़ियों को प्रदेश में बंद किया गया है। बिना वैक्सीन के लोगों को दफ्तर, रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जाने की इजाजत बंद कर दी गई है। अगर संक्रमण बढ़ेगा तो सख्तियां बढ़ाई जाएंगी।
कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट के अनुसार अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
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– एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।
– प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
– कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।
– रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
– प्रतिदिन पॉजिटिव केस के आधार पर, ग्रुप ए जिलों नामित- गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
– इन पांच जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा।