बोले बेसिक शिक्षा मंत्री, “69 हजार शिक्षक भर्ती पूरी करने को विभाग पूरी तरह तैयार, हाईकोर्ट के आदेश का आधार भी बताया”

सतीश चंद्र द्विवेदी
सतीश चंद्र द्विवेदी। (बेसिक शिक्षा मंत्री)

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को बड़ा झटका देते हुए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69 हजार पदों पर 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने स्वागत करने के साथ ही सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है।

फैसले के बाद आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने से बेसिक शिक्षा विभाग को 69 हजार शिक्षक मिलेंगे। सहायक अध्यापक भर्ती से 69 हजार नवजवानों को रोजगार मिलेगा।

सतीश द्विवेदी ने आज मीडिया से बताया कि शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69 हजार पदों पर भर्ती करने के लिए निर्णय लिया गया। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराने के लिए एक दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी किया गया। जिसके क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, यूपी प्रयागराज द्वारा पांच दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति निर्गत की गयी। 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए छह जनवरी, 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया।

उन्‍होंने कहा कि इसके बाद सात जनवरी 2019 के शासनादेश द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग 65 प्रतिशत 97/150 (अंक) एवं अन्य पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात 90/150 (अंक) निर्धारित किया गया।

शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि शासनादेश सात जनवरी 2019 के द्वारा न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किये जाने से क्षुब्ध होकर शिक्षामित्रों द्वारा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सं.-1188/(एसएस)/2019 मोहम्‍मद रिजवान व अन्य बनाम यूपी सरकार व अन्य तथा अन्य अनेक रिट याचिकाएं दायर की गयी, जिनकों एक साथ हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2019 को याचीगण के पक्ष में निस्तारित किया था। साथ ही सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 एवं 45 प्रतिशत के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

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सतीश द्विवेदी के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2019 पारित आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष अपील संख्‍या-207/2020 यूपी सरकार व अन्य बनाम मोहम्‍मद रिजवान व अन्य योजित की गयी।

शिक्षा मंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले का आधार बताते हुए पत्रकारों से कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा योजित अपील के साथ अन्य योजित विशेष अपीलों को आज छह मई 2020 को निस्तारित किया है। जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त किया गया है, साथ ही सात जनवरी 2019 के शासनादेश को नियमानुसार मानते हुए 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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बेसिक शिक्षा मंत्री ने आज यह भी बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें 4,10,400 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे।

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